ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीति पर अदालत की रोक

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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- 39 देशों के प्रवासियों को मिली राहत बोस्टन, एजेंसी। एक संघीय न्यायाधीश

ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीति पर अदालत की रोक

- 39 देशों के प्रवासियों को मिली राहत बोस्टन, एजेंसी। एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन की उस आव्रजन नीति को रद्द कर दिया, जिसके कारण 39 देशों के प्रवासियों के लिए अमेरिका में रहने और प्रवेश पाने की प्रक्रिया कठिन हो गई थी।अमेरिकी जिला अदालत के मुख्य न्यायाधीश जॉन मैककोनेल जूनियर ने अपने फैसले में ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की। साथ ही कहा कि इस नीति ने अमेरिका में रह रहे हजारों प्रवासियों के जीवन को अनिश्चित कानूनी स्थिति में डाल दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने ऐसे अधिकारों का दावा किया, जो उसके पास नहीं थे और कानून के तहत आवश्यक स्पष्ट कारण बताए बिना फैसले लिए।

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उठाए गए कदम वास्तव में प्रवासी-विरोधी सोच को छिपाने का प्रयास प्रतीत होते हैं। फैसले के अनुसार पिछले वर्ष नेशनल गार्ड के दो सदस्यों पर हुई गोलीबारी के बाद इस नीति को लागू किया गया था। इसके तहत अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य-पूर्व के 39 देशों के नागरिकों के शरण, कार्य परमिट, ग्रीन कार्ड और नागरिकता संबंधी आवेदनों पर अंतिम निर्णय रोक दिया गया था। अदालत ने माना कि यह नीति कानून के विपरीत और मनमानी थी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन डेमोक्रेसी फॉरवर्ड की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्काई पेरीमैन ने फैसले का स्वागत किया।

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