दस करोड़ तक के कर्ज पर शर्तें बदलीं
आरबीआई ने कर्ज नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 10 करोड़ तक के कर्ज को कम जोखिम वाले वर्ग में रखा जाएगा, जिससे बैंकों को कर्ज देने में आसानी होगी। मध्यम स्तर की कंपनियों के लिए भी कर्ज लेना आसान होगा। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा।

नई दिल्ली, एजेंसी। आरबीआई ने कर्ज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आम लोगों और छोटे कारोबारियों को राहत दी है। अब 10 करोड़ तक के कर्ज को कम जोखिम वाले वर्ग में रखा जाएगा, जबकि पहले यह सीमा 7.5 करोड़ रुपये थी। इसका मतलब है कि ऐसे कर्ज पर बैंकों को कम सुरक्षा राशि अलग रखनी होगी, जिससे उनके लिए कर्ज देना आसान हो जाएगा। बैंक जब किसी को कर्ज देते हैं, तो उन्हें संभावित नुकसान के लिए कुछ पैसा अलग रखना पड़ता है। अब 10 करोड़ रुपये तक के कर्ज को कम जोखिम वाला मानने से बैंक इस श्रेणी में ज्यादा लोगों और कारोबारियों को आसानी से कर्ज दे पाएंगे।
इसका फायदा खासकर घर खरीदने वाले ग्राहकों और छोटे व मध्यम कारोबारियों को मिलेगा।आरबीआई ने मध्यम स्तर की कंपनियों को भी राहत दी है। जिन बड़ी कंपनियों या गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की कोई रेटिंग नहीं है, उनके लिए ज्यादा जोखिम वाला स्तर अब 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे इन कंपनियों के लिए भी कर्ज लेना थोड़ा आसान होगा। इसके अलावा, खुदरा कर्ज की परिभाषा को भी बढ़ाया गया है। अब ऐसे छोटे व्यवसाय, जो औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं हैं लेकिन उनका कारोबार 500 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें भी इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इससे ज्यादा छोटे कारोबारियों को बैंकिंग सुविधा मिल सकेगी।कर्ज मामले में बैंकों को और वक्त नहींआरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंकों के लिए कर्ज डूबने से जुड़ा नया नियम तय समय पर ही लागू होगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2027 से लागू की जाएगी।बैंकों ने अपेक्षित ऋण हानि आधारित प्रावधान को अपनाने के लिए समय मांगा था। उनका कहना था कि उन्हें सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए वक्त चाहिए लेकिन आरबीआई ने यह मांग नहीं मानी और कहा कि बैंकों को तैयारी के लिए पहले ही एक साल का समय दिया जा चुका है। नए नियमों में बैंकों को पहले से अंदाजा लगाकर पैसा अलग रखना होगा, ताकि आगे कोई कर्ज डूबने पर दिक्कत न आए।
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