
बिहार के ध्यानार्थ :: अदालत से : मामला स्थानांतरित करने के लिए राबड़ी की याचिका खारिज
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका को दिल्ली
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राबड़ी ने अपने व परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी। उन्होंने संबंधित अदालत पर भेदभाव का आरोप लगाया था। अदालत में राबड़ी देवी व उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ईडी व सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए चार मामलों को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत से दूसरी अदालत में स्थानान्तरित करने की अर्जी दायर की गई थी। न्यायाधीश ने इस याचिका को नामंजूर कर दिया है।
ये चारों मामले नौकरी के बदले जमीन और आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े हैं। इससे पहले आईआरसीटीसी घोटाले में जज के सामने फाइल किए गए एक विस्तृत जवाब में सीबीआई ने कहा था कि स्थानांतरण याचिका न सिर्फ अदालत को बदनाम करने की कोशिश है, बल्कि स्पेशल जज (विशाल गोगने) को भी डराने की कोशिश है। ताकि न्याय के स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रशासन में सीधा दखल दिया जा सके। सीबीआई ने यह भी कहा कि राबड़ी देवी ने भ्रमित करने का मुद्दा तभी उठाया जब कई महीनों तक लंबी बहस सुनी गई, आरोप तय किए गए। मामला गवाहों के बयान दर्ज होने के स्तर पर चला गया। ऐसे में सुनवाई में जानबूझकर देरी करने के लिए न्यायाधीश पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की गई। जबकि राबड़ी देवी के पास कोई तथ्य नही हैं।

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