राजस्थान: एटीएम चोरी के आरोपी को पेड़ लगाने की शर्त पर जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट ने एटीएम चोरी के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को जमानत देते हुए आदेश दिया है कि वे 30 दिन तक प्रतिदिन पांच पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने सुधारवादी दृष्टिकोण को महत्व देते हुए सामुदायिक सेवा की भूमिका को रेखांकित किया।

जोधपुर, एजेंसी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एटीएम चोरी के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को जमानत देते हुए 30 दिन तक प्रतिदिन पांच पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश श्रीमाली की पीठ ने नए आपराधिक कानूनों के तहत पूरी तरह से दंडात्मक दृष्टिकोण से हटकर सुधारवादी मॉडल अपनाने के महत्व पर जोर दिया। कोर्ट ने रेखांकित किया कि अपराधियों के पुनर्वास और उन्हें समाज में फिर से जोड़ने में सामुदायिक सेवा एक अहम भूमिका निभा सकती है। कोर्ट ने पूरे राज्य में सामुदायिक सेवा के आदेशों को लागू करने और उनकी निगरानी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया बनाने की बात कही।
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