Rajasthan High Court Expresses Displeasure Over Delay in Local Body Elections निकाय चुनाव को जरूरी कदम उठाए ईसी : हाईकोर्ट, Delhi Hindi News - Hindustan
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निकाय चुनाव को जरूरी कदम उठाए ईसी : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में देरी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने चुनावों के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि चुनावों में देरी से...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 05:01 PM
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निकाय चुनाव को जरूरी कदम उठाए ईसी : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव बार-बार टालने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रति नाराजगी जताई। अदालत ने चुनाव कराने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अनूप ढंड की एकल पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग इस देरी पर ‘मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव में देरी से कार्य बाधित हो रहे हैं और यह संविधान के निर्देशों के खिलाफ है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य में कई शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन संविधान के अनुसार छह महीने में चुनाव कराना अनिवार्य होने के बावजूद अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं।

पीठ ने कहा कि इस प्रकार की देरी से जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह उचित कदम उठाए और नगर पालिकाओं के लंबित चुनाव समय पर कराना सुनिश्चित करे।

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