पंजाब: निर्वाचन विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी
पंजाब कैबिनेट ने निर्वाचन विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सुधार होगा। 'कानूनगो' से 'तहसीलदार' के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव को 15 से घटाकर 12 वर्ष किया गया है।

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब कैबिनेट ने निर्वाचन विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन करने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार का कहना है कि इस निर्णय से लंबे समय से लंबित प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया सुचारू और परेशानी मुक्त संभव होगी और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करने के वास्ते महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, संशोधित नियमावली के तहत निर्वाचन 'कानूनगो' के पद से निर्वाचन 'तहसीलदार' के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया है।
सीएमओ के अनुसार, विभाग में निर्वाचन तहसीलदार के पद पर सात रिक्तियां होने के कारण यह संशोधन आवश्यक हो गया था।
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