पंजाब में होशियारपुर प्रशासन ने खुले बोरवेल सील करने के आदेश दिए
पंजाब के होशियारपुर जिले में चार वर्षीय बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद प्रशासन ने सभी खुले और परित्यक्त बोरवेलों को सील करने का आदेश दिया है। उपायुक्त ने सात दिनों के भीतर सर्वेक्षण पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। घटना के बाद, बोरवेल को बच्चों के लिए गंभीर खतरा माना गया है।

होशियारपुर, एजेंसी। पंजाब के होशियारपुर जिले में चार वर्षीय बच्चे के बोरवेल में गिरने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने जिले भर में खुले और परित्यक्त बोरवेलों की पहचान कर उन्हें तत्काल सील करने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त आशिका जैन ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण कर सात दिनों के भीतर यह कार्य पूरा किया जाए।गौरतलब है कि चक समाना गांव में शुक्रवार को चार वर्षीय गुरकरण नामक बच्चा बोरवेल में गिर गया था। उसे करीब नौ घंटे लंबे बचाव अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत जारी आदेश में कहा कि खुले और छोड़े गए बोरवेल मानव जीवन, खासकर बच्चों के लिए गंभीर खतरा हैं।
इन्हें किसी भी हालत में खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
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