Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीPriest Sentenced to 15 Years in Jail for Sexual Assault on Minor in Delhi

यौन उत्पीड़न करने वाले पुजारी को 15 साल की सजा

तीस हजारी अदालत ने आठ साल पहले एक नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने वाले पुजारी को 15 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे समाज के खिलाफ अपराध बताया। 2016 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुजारी को पॉक्सो...

यौन उत्पीड़न करने वाले पुजारी को 15 साल की सजा
Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 10 Aug 2024 02:33 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने आठ साल पहले एक नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने वाले पुजारी को 15 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ अपराध बताया है। इस संबंध में वर्ष 2016 में पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विशेष न्यायाधीश हरलीन सिंह की अदालत ने दोषी 53 वर्षीय मंदिर के पुजारी को सजा सुनाई है। इसे पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि यह बच्चे के मनोविज्ञान पर एक अमिट छाप छोड़ता है। इसलिए अदालत को बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिए।

अदालत ने आदेश में कहा कि दोषी मंदिर का पुजारी है, जो नाबालिग लड़के को निशाना बनाकर उसका यौन शोषण करता था। एक पुजारी द्वारा इस तरह के कृत्य को अंजाम देने का यह तथ्य अपराध की गंभीरता को और बढ़ाता है।

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