सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37 हो गई है। यह नियुक्तियां सरकार द्वारा जजों की संख्या 34 से 38 करने के कुछ दिन बाद हुई हैं।

नई दिल्ली। विशेष संवाददाताा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत में अब जजों की संख्या 37 हो गई।
नये जजों की नियुक्ति
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में नये जजों की नियुक्ति की जानकारी साझा करते हुए कहा कि ‘ संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से परामर्श करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।
जजों की संख्या में वृद्धि
ये नियुक्तियां सरकार द्वारा एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली और बार (वकीलों के संघ) के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिटा सुब्रमणि मोहना सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुई हैं।
कॉलेजियम की सिफारिश
इससे पहले, सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने 27 मई को केंद्र सरकार से 5 जजों की नियुक्ति के लिए उपरोक्त नामों की सिफारिश की थी। कॉलेजियम की सिफारिश के महज चार दिनों के भीतर ही सरकार ने इन नियुक्तियों को मंज़ूरी दे दी।
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