
बिहार विस चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को रद्द करने और नए चुनाव कराने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने आदर्श संहिता का उल्लंघन करते हुए महिलाओं को 10,000 रुपये हस्तांतरित किए।
चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 रद्द करने और राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई होगी। जन सुराज की ओर से दाखिल याचिका में बिहार सरकार पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये हस्तांतरित करके आदर्श संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया कि निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद-324 (सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण करने) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत राज्य में चुनाव के दौरान राज्य में 25-35 लाख महिला मतदाताओं को 10,000 रुपये सीधे धन हस्तांतरण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना राज्य में महिलाओं को लघु व्यवसाय शुरू करने और स्वरोजगार तथा महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपये का प्रारंभिक वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में यह भी आदेश देने मांग की है कि वोटिंग के दोनों चरणों में सेल्फ-हेल्प ग्रुप जीविका की 1.8 लाख महिला लाभार्थियों को पोलिंग बूथ पर तैनात करना अवैध और अनुचित था।

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