PM Modi Launches PMVBRY Portal for Job Creation and Employer Registration रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ता का पंजीकरण जरूरी, Delhi Hindi News - Hindustan
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रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ता का पंजीकरण जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) पोर्टल की शुरुआत की है। नियोक्ता और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। इस योजना का लक्ष्य 2027...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 04:33 PM
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रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ता का पंजीकरण जरूरी

- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल किया गया शुरू, नियोक्ताओं को करना होगा पंजीकरण - पहली बार नौकरी में आए कर्मचारी उमंग ऐप के माध्यम से अपना यूएएन नंबर करा सकते हैं सक्रिय नई दिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) पोर्टल शुरू (लांच) किया है। इस मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि नियोक्ता और पहली बार नौकरी में आने वाले कर्मचारी पोर्टल के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। योजना के लिए करीब एक लाख करोड़ रुपया का बजट आवंटित है, जिसके जरिए एक अगस्त से 31 जुलाई 2027 तक (दो वर्षों में) साढ़े तीन लाख नौकरियों के अवसर तैयार करने का लक्ष्य है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि योजना के तहत कर्मचारी को दिए जाने वाला 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे कर्मचारी के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए शर्त है कि कर्मचारी पहली बार सेवा में आया हो। ऐसे में नौकरी में आने वाले कर्मचारी उमंग ऐप पर जाकर अपना यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उमंग ऐप पर ईपीएफओ सर्विस का चयन करना होगा। उसके बाद यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद कर्मचारी को अपना आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर आधार वेरीफिकेशन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद यूएएन एक्टिवेशन पूरा हो जाएगा। अंत में फेस अथॉटिफिकेशन किया जाएगा जो आधार में दर्ज फोटो के आधार पर किया जाएगा। यह प्रक्रिया भी उमंग ऐप के माध्यम से की जा सकेगी। ध्यान रहे कि जिन लोगों का पहली बार यूएएन एक्टिव होगा, उन्हीं को योजना का लाभ मिलेगा। एक अगस्त को पहली बार नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना के तहत पहली किस्त का भुगतान 31 जनवरी 2025 को किया जाएगा। ------------- नियोक्ताओं को पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कहना है कि नियोक्ताओं के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है, जिसमें नियोक्ता को कंपनी और कर्मचारी के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज करानी होगी। नियोक्ताओं को पंजीकरण के बाद ही प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा। ध्यान रहे कि जुलाई में केंद्र सरकार ने रोजगार प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) को मंजूरी दी थी। योजना दो (पहली बार नौकरी करने वालों के लिए) और (नियोक्ताओं के लिए) भाग में विभाजित हैं। पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी को एक माह के औसत वेतन (बेसिक व डीए) के बराबर 15 हजार रुपये की अधिकतम प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त छह महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने के बाद सीधे कर्मचारी के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। जबकि नियोक्ताओं को कर्मचारियों के वेतन के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल के लिए प्रतिमाह 3000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा। ------------ नियोक्ता के लिए योजना के तहत शर्तें - 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान को कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे। - 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान को कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी। - कर्मचारियों का नियमित रोजगार कम से कम 6 माह तक निरंतर होना चाहिए। ------------------- ऐसे कराए पंजीकरण नियोक्ता अब पीएमवीबीआरवाई पोर्टल (https://pmvbry.epfindia.gov.in या https://pmvbry.labour.gov.in) पर जाकर वन टाइम पंजीकरण करा सकते हैं।

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