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पश्चिम बंगाल के नगर निकाय चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग वाली याचिका खारिज

- उच्चतम न्यायालय ने भाजपा की ओर से दायर याचिका पर विचार करने से इंकार

पश्चिम बंगाल के नगर निकाय चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग वाली याचिका खारिज
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीMon, 13 Dec 2021 05:40 PM
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नई दिल्ली। एजेंसी

भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य चुनाव आयोग और अन्य पदाधिकारियों को व्यापक कार्य योजना तैयार करने और कोलकाता में निष्पक्ष नगरपालिका चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त केंद्रीय पुलिस बल तैनात करने की मांग की थी। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने भाजपा की इस मांग वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने राज्य भाजपा को याचिका वापस लेने और अपनी शिकायतों और राहत की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा। भाजपा चाहती है कि राज्य की राजधानी में 19 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनावों के सुचारु और निष्पक्ष संचालन के लिए अधिक केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। पश्चिम बंगाल भाजपा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि निकाय चुनावों की अधिसूचना और भाजपा द्वारा इसके लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद पार्टी के उम्मीदवारों को धमकाया गया और दबाव बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन अब तक राज्य पुलिस ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जानी चाहिए, जो सुरक्षा और अन्य स्थानीय पहलू के बारे में अधिक जानकार है।

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