सीजेआई की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका खारिज
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश...

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार दिया और याचिकाकर्ता संजीव कुमार तिवारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज दी। याचिकाकर्ता संजीव तिवारी ग्राम उदय फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। जनहित याचिका को खारिज करने वाली खंडपीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने की। पीठ ने कहा कि यह जनहित याचिका नहीं है। मौजूदा याचिका बिना ठोस सबूत के सिर्फ प्रचार हासिल करने के लिए दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि सीजेआई की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है। उन्होंने नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया था। पिछले सप्ताह भी उच्चतम न्यायालय ने इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दी थी।
