आईवाईसी के अध्यक्ष उदय भानु की जमानत पर रोक
पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस की याचिका पर अदालत ने यह आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को तय की। चिब को पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत दी थी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के अध्यक्ष उदय भानु चिब को दी गई जमानत पर रोक लगा दी। अतिरिक्त सेशन जज अमित बंसल की अदालत ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए मामले की अगली सुनवाई छह मार्च के लिए तय कर दी है। दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी थी। बचाव पक्ष के एक वकील ने कहा कि वे इस स्थगन आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि यह आदेश बिना आरोपी को नोटिस दिए और बिना उसका पक्ष सुने पारित किया गया है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट वंशिका मेहता की कोर्ट ने चिब को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। जमानत की शर्तों में पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा कराने का निर्देश शामिल था। हालांकि, अदालत ने उनके द्वारा जमा किए गए जमानत बॉन्ड और जमानती दस्तावेजों के सत्यापन का आदेश देते हुए प्रक्रिया पूरी होने तक रिहा करने से इनकार कर दिया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गौरतलब है कि चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद शुक्रवार देर रात करीब एक बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उनकी सात दिन की और हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि क्राइम ब्रांच आगे की हिरासत की जरूरत को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं कर सकी। बता दें कि 24 फरवरी को अदालत ने चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।
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