पाक हाईकोर्ट ने सेना को जमीन सौंपने पर लगाई रोक
सेना को भूमि आवंटित करने के लिए सरकारी भूमि (पंजाब) अधिनियम 1912 के उपनिवेश की धारा 10 का हवाला...
लाहौर, एजेंसी
पाक के पंजाब प्रांत की सरकार द्वारा सेना को 45 हजार एकड़ जमीन सौंपे जाने के आदेश पर लाहौर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रोक लगा दी। ये जमीन 30 साल के पट्टे पर सेना को दी जानी थी।
पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने पिछले महीने पंजाब प्रांत के तीन जिलों खुशाब, भाकर और साहीवाल में पाकिस्तानी सेना को 45,266 एकड़ राज्य की भूमि पट्टे पर आवंटित की थी। सरकार ने पट्टे के लिए सेना को भूमि आवंटित करने के लिए सरकारी भूमि (पंजाब) अधिनियम 1912 के उपनिवेश की धारा 10 का हवाला दिया।
पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन ने लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) में इस फैसले को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि सरकार की अधिसूचना अवैध थी क्योंकि कार्यवाहक सरकार के पास इसे मंजूरी देने की कोई शक्ति नहीं है। लाहौर उच्च न्यायालय ने पाया कि सरकार का आदेश अवैध था और उसने अधिसूचना को रद्द क दिया और रक्षा मंत्रालय और पंजाब सरकार से 9 मई तक जवाब मांगा है। कानून के तहत, कार्यवाहक सरकार केवल प्रांत के दिन-प्रतिदिन के कार्य कर सकती है।