
ओडिशा : अदालत ने ब्रह्मपुर के एसपी फटकार लगाई
संक्षेप: विचाराधीन याचिका पर सार्वजनिक बयान देने के लिए स्पष्टीकरण मांगा भुवनेश्वर, एजेंसी।
ओडिशा हाईकोर्ट ने चुनाव से संबंधित एक विचाराधीन मामले में सार्वजनिक बयान देने पर ब्रह्मपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सरवण विवेक एम. को फटकार लगाई। अदालत से एसपी को ऐसी टिप्पणी करने का कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है और पूछा कि इसे अदालत की अवमानना क्यों न माना जाए। न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी को सात नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी। अधिकारी ने ब्रह्मपुर में भाजपा नेता एवं अधिवक्ता पीताबास पांडा की हत्या के सुराग का संदर्भ देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव से संबंधित एक विचाराधीन याचिका पर यह बयान दिया।

अदालत ने कहा कि पुलिस अधीक्षक जैसे वरिष्ठ अधिकारी ने इस अदालत के समक्ष जारी चुनावी विवाद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की। आदेश में कहा गया कि अदालत ब्रह्मपुर के पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगना उचित समझती है कि किस कारण से उन्होंने उपरोक्त बयान दिया तथा अगर दिया तो क्यों न इस आचरण को इस अदालत की अवमानना माना जाए। अदालत ने कहा कि यह स्पष्टीकरण सात नवंबर तक या उससे पहले इस अदालत में दाखिल हो जाना चाहिए। यह आदेश ब्रह्मपुर के पुलिस अधीक्षक को ई-मेल द्वारा भेजा जाए।

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