उत्तरी निगम ने आम माफी योजना की तारीख बढ़ाई
उत्तरी निगम के गृह कर (हाउस टैक्स) विभाग ने आम माफी योजना की तारीख को 15 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया...
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता
उत्तरी निगम के गृह कर (हाउस टैक्स) विभाग ने आम माफी योजना की तारीख को 15 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। योजना के तहत टैक्स जमा कराने वाले सम्पत्ति मालिक को पिछले ब्याज और जुर्माने राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी, वहीं 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। बताया गया कि तीन चरणों में हाउस टैक्स में दी गई छूट के बाद भी अगर किसी ने 31 मार्च 2022 तक टैक्स जमा नहीं कराया है तो निगम उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और सम्पत्ति अटैच की कार्रवाई करेगा।
स्थायी समिति के चेयरमैन और नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी और हाउस टैक्स विभाग के अधिकारी कुणाल कश्यप ने यह जानकारी सिविक सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स में छूट की योजना को तीन चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में माफी योजना 15 जनवरी 2022 तक और दूसरे चरण में 15 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक हाउस टैक्स जमा कराने वाले को पेनल्टी पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि तीसरे चरण में 31 मार्च 2022 तक हाउस टैक्स जमा कराने पर सम्पत्ति मालिक को सिर्फ ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन टैक्स जमा कराने में परेशानी आती है तो वह सिविक सेंटर स्थित पांच केंद्रों से सहायता ले सकता है। उन्होंने कहा कि निगम वार्डों में नागरिक सुविधा केंद्र हैं, जिनकी संख्या 800 है। लोग यहां से भी मदद ले सकते हैं।