ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News NCR नई दिल्लीमकोका में आरोपी कसाना गैंग के सरगना को जमानत नहीं

मकोका में आरोपी कसाना गैंग के सरगना को जमानत नहीं

सख्ती नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत...

मकोका में आरोपी कसाना गैंग के सरगना को जमानत नहीं
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीSat, 12 Jun 2021 07:00 PM
ऐप पर पढ़ें

सख्ती

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोपी कसाना गैंग के सरगना भूपेंद्र कसाना को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि आरोपी पर गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप हैं। ऐसे में वह जमानत पाने का हकदार नहीं है।

सरगना भूपेंद्र कसाना के खिलाफ वर्ष 2017 में मकोका के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कसाना हत्या, हत्या प्रयास, दंगे, हथियार अधिनियम व यूपी गैंगस्टर अधिनियम समेत कई मुकदमों में आरोपी है।

कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने अभियोजन पक्ष की उस दलील व शिकायतकर्ताओं के बयान पर यकीन किया, जिसमें कहा गया कि आरोपी ने धन कमाने के लिए गैरकानूनी गतिविधि को अंजाम देने के लिए उसने बाकायदा बदमाशों का एक गिरोह बनाया था। अदालत ने कहा कि जिस तरह के आरोपी पर इल्जाम हैं, अगर उसे जमानत पर छोड़ा जाता है तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि वह गवाह व साक्ष्यों को डराने या धमकाने का प्रयास न करे। अदातल ने इसी आधार पर आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपी कसाना ने दो भाइयों के साथ मिलकर गैंग की शुरुआत की थी। लेकिन इनके गिरोह में इनके गांव के बहुत सारे युवक शामिल हो गए हैं। इनका मकसद ही गैरकानूनी तरीके से धन कमाना था। कसाना के खिलाफ अभी तक 19 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, बचाव पक्ष के वकील जेपी बंसल ने कहा कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। पुलिस ने ये सारे मामले झूठे दर्ज किए हैं।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें