एनआईए ने विदेशी आरोपियों के आवाज के नमूने लेने की मांगी अनुमति
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने म्यांमार ट्रेनिंग मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार विदेशी आरोपियों के आवाज के नमूने लेने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट से अनुमति मांगी है। एनआईए का कहना है कि यह कदम जांच को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मामले में एक अमेरिकी और छह यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं।

-म्यांमार ट्रेनिंग मॉड्यूल केस नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने म्यांमार ट्रेनिंग मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार विदेशी आरोपियों के आवाज के नमूने लेने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट से अनुमति मांगी है।एजेंसी का कहना है कि यह कदम जांच को आगे बढ़ाने और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की वैज्ञानिक जांच के लिए जरूरी है। यह अर्जी विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की कोर्ट के समक्ष दायर की गई है। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसस) की धारा 349 के तहत केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के विशेषज्ञों द्वारा आवाज के नमूने लेने की अनुमति मांगी गई है। अदालत ने इस पर आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई दो जुलाई तय की है।
जांच एजेंसी के मुताबिक, यह मामला 13 मार्च 2026 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 18 के तहत दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि कुछ विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, मिजोरम पहुंचे और बिना अनुमति म्यांमार में प्रवेश किया। वहां उन्होंने कथित रूप से ड्रोन युद्ध, ड्रोन संचालन, असेंबली और जैमिंग तकनीक का प्रशिक्षण म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को दिया। इस मामले में एक अमेरिकी नागरिक और छह यूक्रेनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एनआईए ने जांच पूरी करने के लिए समय सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की भी मांग की है। एजेंसी का कहना है कि मामला गहरी साजिश से जुड़ा है, जिसके देशभर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिंक हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच जारी है। इसके अलावा बैंक खातों और फंडिंग के स्रोतों की भी जांच की जा रही है।
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