एनजीटी ने एनएमसीजी से मांगा जवाब
- वाराणसी में गंगा की सहायक नदी की धारा मोड़ने का मामला

वाराणसी में गंगा की सहायक नदी की धारा मोड़ने का मामला नई दिल्ली, एजेंसी। एनजीटी ने वाराणसी में गंगा की एक सहायक नदी की धारा मोड़ने के मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर एनएमसीजी से स्पष्टीकरण मांगा है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ अधिवक्ता सौरभ तिवारी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नदी में घरेलू सीवेज और बिना उपचारित औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने का मुद्दा उठाया गया था। 5 फरवरी को जारी आदेश में पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में सीवेज एवं औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने से होने वाले प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से संबंधित योजना की एक प्रति दाखिल की है।
एनजीटी ने नोट किया कि इस योजना में वाराणसी और चंदौली में गंगा और वरुणा नदी में मिलने वाले आंशिक रूप से नालों की स्थिति का विवरण दिया गया है। इसमें नदी अस्सी को एक नाले के रूप में दर्शाया गया है।
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