वरिष्ठ नागरिकों और बिना पैन वालों को राहत

Feb 10, 2026 05:05 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई आयकर नियमावली जारी की है। 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए फॉर्म 12बीबीए को सरल बनाया गया है, जिससे टैक्स फाइलिंग आसान होगी। पैन न होने पर लेनदेन के लिए भी फॉर्म 60 भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, कर-मुक्त भत्तों की सीमा बढ़ाई गई है।

वरिष्ठ नागरिकों और बिना पैन वालों को राहत

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने नई आयकर नियमावली का जो ड्राफ्ट जारी किया है उसके मुताबिक 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए फॉर्म 12बीबीए को सरल बनाया गया है। यह एक घोषणा पत्र होता है जिसे बैंक को देना होता है, जिसमें आय के विवरण की घोषणा करनी होती है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब योग्य वरिष्ठ नागरिक बैंक को कर की गणना और कटौती के लिए अधिकृत कर सकते हैं। इससे ऐसे व्यक्तियों के लिए टैक्स फाइलिंग आसान होगी। कुछ फॉर्म केवल मूल सत्यापन में बदल दिए गए हैं। नए नियम डिजिटल भुगतान और बैंकिंग प्रणाली से डेटा लेने पर फाइलिंग की आवश्यकता को कम करेंगे।

इससे टैक्स जमा करना तेज और आसान होगा। फॉर्म में भरने वाली जानकारियों लगभग 46 फीसदी कम हो गई हैं। इससे कई वरिष्ठ नागरिकों को अब टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। बिना पैन के लेन-देन में राहत जिन लोगों के पास पैन नहीं है, जैसे बच्चे, उन्हें अब अलग-अलग लेनदेन के लिए फॉर्म 60 भरने की जरूरत नहीं होगी। पुराने नियमों में 21 प्रकार के लेनदेन के लिए लगभग 13 करोड़ घोषणाएं होती थीं। नए नियमों के तहत गैर-पैन लेनदेन की संख्या कम हो जाएगी। बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के डेटा उपलब्ध होने पर कोई फाइलिंग जरूरी नहीं होगी। कर-मुक्त भत्तों में बढ़ोतरी सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले कर-मुक्त भत्तों में बढ़ोतरी की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें सरकारी वाहन और मुफ्त भोजन शामिल हैं। बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बदलाव किया गया है।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।