अप्रैल से विमान कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का विस्तृत ब्यौरा करना होगा साझा
- विमानन कंपनियों को यात्री का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ट्रैवल एजेंसी का कानाम

- विमानन कंपनियों को यात्री का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ट्रैवल एजेंसी का विवरण, सामान की जानकारी और कोड शेयर जानकारी जैसी जानकारी देनी होगी नई दिल्ली। विशेष संवाददाता
एक अप्रैल 2025 से विमानन कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का ब्यौरा भारतीय सीमा शुल्क विभाग के नए नियमों के हिसाब से साझा करना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ब्यौरा साझा करने के लिए उड़ान सेवा प्रदान करने वाली विमान कंपनियों को राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र-यात्री (एनसीटीसी-पैक्स) पर पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद अप्रैल से विमान संख्या और मार्ग के साथ यात्रा की पूरा ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।
सीबीआईसी द्वारा जारी आदेश के दायरे में भारत से विदेश और विदेश से भारत के बीच उड़ान सेवा संचालित करने वाली सभी कंपनियां आएंगी। नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ान के प्रस्थान से 24 घंटे पहले मोबाइल नंबर, भुगतान विवरण लेकर यात्री का अन्य विवरण भी देना होगा। बीते सप्ताह जारी आदेश में कहा कि नए विनियमन को लागू करने की प्रणाली एनसीटीसी-पैक्स विकसित कर रहा है। इसे जनवरी 2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। 10 फरवरी तक सेवा प्रदाता कंपनी को पंजीकरण करना होगा। उसके बाद व्यक्तिगत एयरलाइंस के लिए एक अप्रैल 2025 से और जीडीएस (वैश्विक वितरण प्रणाली) के माध्यम से संचालित होने वाली एयरलाइन को नए नियमों के दायरे में लेना की योजना है। सीमा शुल्क विभाग ने बताया गया है कि अपेक्षित यात्री जानकारी एकत्र करने के लिए पीएनआरजीओवी प्रणाली को उन विमानन कंपनियों के साथ पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू किया जाएगा जिन्होंने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। ध्यान रहे कि सीबीआईसी ने अगस्त 2022 में यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियमन-2022 को अधिसूचित किया। इसके तहत एयरलाइन कंपनियों को सीमा शुल्क विभाग के साथ विदेशी यात्री नाम रिकॉर्ड (पीएनआर) विवरण साझा करना अनिवार्य है। इस प्रणाली का उद्देश्य अधिकारियों की पाबंदी और यात्रियों के जोखिम विश्लेषण को बढ़ाना है। नियमों के तहत अगर कोई एयरलाइन जानकारी साझा करने में विफल रहती है तो उस पर 25 से 50 हजार का रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। अब नए नियम आदेश के तहत विवरण मुहैया कराने की प्रक्रिया का विस्तार कर दिया गया है।
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यह जानकारी देना जरूरी
नए नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयरलाइन कंपनियों को यात्री का नाम, बिलिंग एवं भुगतान जानकारी (क्रेडिट कार्ड नंबर), टिकट जारी करने की तारीख और उसी पीएनआर से जुड़े अन्य यात्रियों के नाम व यात्रा की विस्तृत योजना शामिल हैं। इसके साथ ही, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ट्रैवल एजेंसी का विवरण, सामान की जानकारी और कोड शेयर जानकारी की जानकारी भी देनी होगी। यानी नए नियमों के तहत ज्यादा विस्तृत ब्यौरा मुहैया कराना होगा।
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