नेपाल: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री दीपक खड़का की रिहाई का आदेश दिया
नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायालय ने उनकी पत्नी बिनिता थापा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने कहा कि खड़का की गिरफ्तारी कानूनी रूप से उचित नहीं थी।

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ला और न्यायमूर्ति श्रीकांत पौडेल की संयुक्त पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। यह याचिका खड़का की पत्नी बिनिता थापा ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड बढ़ाने की प्रक्रिया कानूनी रूप से उचित नहीं थी और सरकार द्वारा प्रस्तुत सबूत उनकी हिरासत जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि नेपाली कांग्रेस नेता की हिरासत के लिए पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद नहीं था।
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