
एनसीएलएटी ने मेटा से डाटा साझा करने पर लगा प्रतिबंध हटाया
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने व्हाट्सऐप को मेटा के साथ उपयोगकर्ताओं का डाटा साझा करने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। एनसीएलएटी ने प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश में संशोधन करते हुए डाटा साझा करने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा।
नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने व्हाट्सऐप के मेटा के साथ उपयोगकर्ताओं का डाटा साझा करने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। एनसीएलएटी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उस आदेश का एक पैरा मंगलवार को हटा दिया जिसमें व्हाट्सऐप को विज्ञापनों के लिए मेटा के मंचों के साथ पांच साल तक डाटा साझा करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। एनसीएलएटी ने प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 18 नवंबर 2024 को पारित आदेश में संशोधन करते हुए 158 पृष्ठ के आदेश के पैरा 247.1 को रद्द कर दिया। हालांकि उसने कंपनी पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना और आदेश के बाकी हिस्से को बरकरार रखा।

एनसीएलएटी पीठ ने खुली अदालत में मौखिक रूप से अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि हम आयोग के निष्कर्षों को खारिज कर रहे हैं क्योंकि इसमें धारा 4 (2) (डी) का उल्लंघन माना गया है और पैरा 247.1 में दिए गए निर्देशों को हटा रहे हैं। चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य अरुण बरोका की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि विज्ञापन उद्देश्यों के लिए डाटा साझा करने के संबंध में आदेश के शेष भाग को बरकरार रखा जाता है। 18 नवंबर 2024 के आदेश को तदनुसार संशोधित किया जाता है। हालांकि इस फैसले की विस्तृत कॉपी अभी मुहैया नहीं कराई गई है।

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