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नताशा, देवांगना ने जमानत याचिका खारिज करने को चुनौती दी

दिल्ली हिंसा - उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा -

नताशा, देवांगना ने जमानत याचिका खारिज करने को चुनौती दी
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीFri, 19 Feb 2021 04:30 PM
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दिल्ली हिंसा

- उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा

- सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

दिल्ली दंगे की आरोपी जेएनयू की छात्रा नताशा नरवाल और देवांगना कलीता ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। आरोपियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है। ये दोनों छात्रा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी हैं और इनके खिलाफ गत वर्ष फरवरी में भड़के दंगों की साजिश रचने का आरोप है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और एजे भांभरी की पीठ ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। दोनों छात्राओं की तरफ से अलग-अलग दाखिल याचिकाओं पर दिल्ली सरकार व पुलिस को 10 मार्च को जवाब देना है। मामले में अगली सनुवाई भी 10 मार्च को ही होगी।

अधिवक्ता अदित एस पुजारी ने इन छात्राओं की तरफ से निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने संबंधी आदेश को चुनौती है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पीठ के समक्ष कहा कि इस मामले की जांच बेहद खराब तरीके से की गई है। उनकी मुवक्किल जमानत पाने की हकदार हैं। उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। ज्ञात रहे कि ये दोनों ही छात्रा पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य हैं। इन्हें पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया था। तभी से दोनों न्यायिक हिरासत में जेल मे हैं।

नताशा के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज

नताशा नरवाल के खिलाफ दिल्ली दंगे से संबंधित तीन मामले दर्ज हैं। दो मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है। लेकिन, तीसरा मामला आतंकवाद रोकथाम के लिए बने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज है। इस मामले में उसकी जमानत याचिका को सत्र अदालत ने 28 जनवरी को खारिज कर दिया था। सत्र अदालत ने उस समय कहा था कि नरवाल के खिलाफ पेश साक्ष्य प्रथमदृष्टया पुख्ता और स्पष्ट हैं। ऐसे में आरोपी छात्रा को जमानत नहीं दी जा सकती। तीसरे मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से नरवाल को रिहाई नहीं मिल पाई है।

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