ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News NCR नई दिल्लीमादक पदार्थ मामला : ‘अरबाज को मादक पदार्थ उपलब्ध कराने के सबूत नहीं

मादक पदार्थ मामला : ‘अरबाज को मादक पदार्थ उपलब्ध कराने के सबूत नहीं

मुंबई, एजेंसी क्रूज से मादक पदार्थ बरामद होने के मामले में आरोपी शिवराज हरिजन...

मादक पदार्थ मामला : ‘अरबाज को मादक पदार्थ उपलब्ध कराने के सबूत नहीं
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीSat, 27 Nov 2021 10:30 PM
ऐप पर पढ़ें

मुंबई, एजेंसी

क्रूज से मादक पदार्थ बरामद होने के मामले में आरोपी शिवराज हरिजन को जमानत देते हुए विशेष अदालत ने कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी तस्कर है, और उसने सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट को मादक पदार्थ उपलब्ध कराए थे। एनडीपीएस कानून से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने 22 नवंबर को हरिजन को जमानत दी थी। शनिवार को विस्तृत आदेश उपलब्ध हुए। एनसीबी ने 3 अक्तूबर को एक क्रूज पर छापा मारा और वहां से कथित रूप से मादक पदार्थों की बरामदगी के बाद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मर्चेंट और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने 28 अक्तूबर को ही मर्चेंट और आर्यन खान को जमानत दे दी थी। शनिवार को मिले आदेश के अनुसार, ‘एनडीपीएस कानून के प्रावधान 67 के तहत दर्ज आरोपी के बयान के अलावा पहली नजर में और कोई साक्ष्य नहीं है, जो बता सके कि आवेदक मादक पदार्थों का आपूर्तिकर्ता है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें