सिंथेटिक ड्रग तस्करी मामले में पांच दोषी
मुंबई में एक बड़े सिंथेटिक ड्रग तस्करी मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 6.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। अदालत ने मोहम्मद आरिफ याकूब भुजवाला को 15 साल की जेल और अन्य आरोपियों को विभिन्न सजा दी है।

मुंबई, एजेंसी। मुंबई में एक बड़े सिंथेटिक ड्रग तस्करी मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अवैध व्यापार से जुड़ी 6.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। एनसीबी ने बताया कि इस मामले में मेफेड्रोन, मेथामफेटामाइन और प्रीकर्सर केमिकल्स की तस्करी के साथ-साथ ड्रग्स से हुई कमाई की बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध हथियारों को रखने का मामला शामिल था। ठाणे की एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने 19 मई को मोहम्मद आरिफ याकूब भुजवाला को 15 साल की जेल और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
साथ ही परवेज खान उर्फ चिंकू पठान, मोहम्मद सलमान खान और विक्रांत जैन को पांच-पांच साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही हारिस फैजुल्लाह खान को एक साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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