
एमएच370 मामला : आठ परिजनों को मुआवजा देने का आदेश
बीजिंग, एजेंसी। बीजिंग की एक अदालत ने मलेशिया एयरलाइंस को एमएच370 उड़ान के लापता
बीजिंग, एजेंसी। बीजिंग की एक अदालत ने मलेशिया एयरलाइंस को एमएच370 उड़ान के लापता यात्रियों के आठ परिजनों को 4.10 लाख डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एमएच370 उड़ान एक दशक से अधिक समय पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और आज तक इसका पता नहीं चल पाया है। अदालत ने कहा कि एयरलाइन को प्रत्येक परिवार को अपने प्रियजन की मृत्यु, अंतिम संस्कार खर्च और मानसिक पीड़ा के लिए क्षतिपूर्ति देनी होगी। यात्रियों के साथ क्या हुआ, यह अब भी अज्ञात है, लेकिन उन्हें कानूनी रूप से मृत घोषित किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि अन्य 23 मामलों पर सुनवाई जारी है, जबकि 47 मामलों में परिजन एयरलाइन के साथ समझौते पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए हैं।

पिछले बुधवार को मलेशिया सरकार ने घोषणा की थी कि वह 30 दिसंबर से लापता विमान की खोज फिर शुरू करेगी। कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए 2014 में उड़ान भरने के बाद लापता हुए विमान में 239 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। वर्षों की खोज के बावजूद यह स्पष्ट नहीं हो सका कि विमान क्यों गिरा या उसमें सवार लोगों के साथ क्या हुआ। अधिकतर यात्री चीनी थे और उनके परिवार अब भी जवाब तलाश रहे हैं।

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