महाराष्ट्र में भारी मालवाहक वाहनों में अब सहायक की जरूरत नहीं

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महाराष्ट्र सरकार ने भारी मालवाहक वाहनों के लिए चालक सहायत सिस्टम (डीएएस) के तहत सहायक या क्लीनर रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय सड़क सुरक्षा और संचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए किया गया है। ट्रक चालकों की लंबे समय से यह मांग थी।

महाराष्ट्र में भारी मालवाहक वाहनों में अब सहायक की जरूरत नहीं

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार ने चालक सहायत सिस्टम (डीएएस) से लैस भारी मालवाहक वाहनों में एक सहायक या क्लीनर रखने की अनिवार्य शर्त से छूट दे दी है। इसके लिए, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है, साथ ही भारी वाहनों की कुछ श्रेणियों में मानवीय सहायता पर निर्भरता को कम करना है। ट्रक चालक लंबे समय से यह मांग कर रहे थे।

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