
इंदौर में तीन तलाक और दहेज उत्पीड़न के दो मामले दर्ज
संक्षेप: इंदौर में मध्य प्रदेश पुलिस ने ट्रिपल तलाक और दहेज उत्पीड़न के दो मामलों की जांच शुरू की है। तुकोगंज और खजराना पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज की गई हैं। पहली शिकायत में पति और ससुराल वालों पर तीन बार तलाक कहने और दहेज की मांग का आरोप है। दूसरी शिकायत में भी समान आरोप लगाते हुए दहेज उत्पीड़न की धाराएं लगाई गई हैं।
इंदौर (मध्य प्रदेश), एजेंसी। मध्य प्रदेश पुलिस ने पिछले दो दिनों के भीतर इंदौर जिले में ट्रिपल तलाक (तीन तलाक) और दहेज उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार एक मामला तुकोगंज पुलिस स्टेशन में और दूसरा खजराना पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पिछले दो दिनों में ट्रिपल तलाक के दो मामले सामने आए हैं। तुकोगंज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और तीन बार 'तलाक' कहकर उसे दोबारा घर न आने के लिए कहा।

शिकायत के आधार पर पति, ससुर और सास के खिलाफ तुकोगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने आगे बताया कि इसमें एक लाख रुपये की मांग भी थी, इसलिए मामले में दहेज और उत्पीड़न की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा मामला खजराना पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। इसमें अशरफ नगर में रहने वाली शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी शादी 2010 में हुई थी। अक्टूबर-नवंबर 2024 में उसके पति वसीम ने तीन बार 'तलाक' कहा और कार के लिए पैसों की मांग की। इसके बाद खजराना पुलिस स्टेशन में दहेज और उत्पीड़न की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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