कट्टरपंथ मामले में लश्कर सदस्य को सजा
एनआईए की विशेष अदालत ने बेंगलुरु जेल कट्टरपंथ मामले में लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य विक्रम कुमार उर्फ 'छोटा उस्मान' को सात साल की सजा सुनाई। वह इस मामले में दोषी ठहराए गए आठ आरोपियों में से हैं। अदालत ने पिछले महीने अन्य सात आरोपियों को भी सजा दी थी।

पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक और प्रमुख सदस्य को 2023 के बेंगलुरु जेल कट्टरपंथ मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए सज़ा सुनाई। एनआईए द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, बेंगलुरु की विशेष अदालत ने विक्रम कुमार उर्फ 'छोटा उस्मान' को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सजा पाने वाला विक्रम आठवां आरोपी है। अदालत ने पिछले महीने सात अन्य आरोपियों को सजा सुनाई थी, जिनमें मुख्य साजिशकर्ता और लश्कर सदस्य टी. नसीर भी शामिल था। नसीर ने 2008 के बेंगलुरु सिलसिलेवार विस्फोट मामले में परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर रहते हुए कट्टरपंथ की यह साजिश रची थी।
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