केएमसी को नए सिरे से नोटिस जारी करने का निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम को कालीघाट में एक इमारत की वैधता पर नए नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिया। इस इमारत में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी रहते हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को कालीघाट स्थित एक इमारत के निर्माण की वैधता के संबंध में नए सिरे से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इस इमारत में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी रहते हैं। जस्टिस स्मिता दास डे की अवकाश पीठ ने केएमसी को निर्देश दिया कि वह नए नोटिस भेजे और स्पष्ट करे कि इमारत के कौन से हिस्से कानून के अनुरूप नहीं हैं। हाईकोर्ट ने माना कि पहले भेजे गए नोटिस अधूरे थे। इससे पहले अमित बनर्जी और ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख कर और केएमसी द्वारा भेजे गए नोटिस को चुनौती दी थी, जिनमें उस घर के कुछ हिस्सों की वैधता पर सवाल उठाए गए थे, जहां टीएमसी सांसद रहते थे।
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