धोखाधड़ी के मामले में बागला की जमानत अर्जी खारिज
कोलकाता के निवेशकों से ठगी के मामले में कारोबारी सत्य प्रकाश बागला की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा कि जांच अभी जारी है। बागला को 9 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और अभियोजन ने सह-आरोपियों के जांच में शामिल न होने का हवाला दिया।

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कोलकाता के निवेशकों से कथित ठगी मामले में कारोबारी सत्य प्रकाश बागला को राहत नहीं मिली। अदालत ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुनाली गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। एक्सक्लूसिव कैपिटल लिमिटेड के मालिक बागला को आर्थिक अपराध शाखा ने 9 जनवरी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने दलील दी कि सह-आरोपी अभी जांच में शामिल नहीं हुए हैं और साक्ष्य से छेड़छाड़ व फरार होने की आशंका है। बचाव पक्ष ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने इसे पर्याप्त नहीं माना। मामला वरिष्ठ दंपति की शिकायत पर दर्ज हुआ, जिसमें निवेश राशि के दुरुपयोग का आरोप है।
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