धोखाधड़ी के मामले में बागला की जमानत अर्जी खारिज

Feb 21, 2026 06:40 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

कोलकाता के निवेशकों से ठगी के मामले में कारोबारी सत्य प्रकाश बागला की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा कि जांच अभी जारी है। बागला को 9 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और अभियोजन ने सह-आरोपियों के जांच में शामिल न होने का हवाला दिया।

धोखाधड़ी के मामले में बागला की जमानत अर्जी खारिज

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कोलकाता के निवेशकों से कथित ठगी मामले में कारोबारी सत्य प्रकाश बागला को राहत नहीं मिली। अदालत ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुनाली गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। एक्सक्लूसिव कैपिटल लिमिटेड के मालिक बागला को आर्थिक अपराध शाखा ने 9 जनवरी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने दलील दी कि सह-आरोपी अभी जांच में शामिल नहीं हुए हैं और साक्ष्य से छेड़छाड़ व फरार होने की आशंका है। बचाव पक्ष ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने इसे पर्याप्त नहीं माना। मामला वरिष्ठ दंपति की शिकायत पर दर्ज हुआ, जिसमें निवेश राशि के दुरुपयोग का आरोप है।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।