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लिफ्ट में फंसे मरीज को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

लिफ्ट में फंसे मरीज को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

संक्षेप:

- 13 जुलाई सुबह 11.15 बजे से 15 जुलाई सुबह छह बजे तक न तिरुअनंतपुरम,

Jan 05, 2026 08:26 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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- राज्य संचालित अस्पताल को मुफ्त इलाज देने के आदेश तिरुअनंतपुरम, एजेंसी। केरल के एक अस्पताल की लिफ्ट में 42 घंटे तक फंसे रहे एक मरीज को दो माह के भीतर पांच लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने एक गंभीर लापरवाही के मामले में राज्य सरकार को यह आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने अपने आदेश में कहा कि तिरुअनंतपुरम के पोंगुमूडु निवासी रविंद्रन नायर को इलाज भी मुफ्त देने को कहा है। साथ ही आयोग ने कहा कि यदि लिफ्ट के रखरखाव में लगी कंपनी की ओर से कोई चूक पाई जाती है, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

लापरवाही का मामला रविंद्रन नायर 13 जुलाई पिछले वर्ष सुबह 11.15 बजे से 15 जुलाई सुबह 6 बजे तक खराब लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट खराब होने के बावजूद न तो उसे बंद किया गया था और न ही कोई चेतावनी सूचना लगाई गई थी। साथ ही, मेडिकल कॉलेज प्रशासन निर्धारित समय में लिफ्ट ऑपरेटर की मौजूदगी सुनिश्चित करने में भी विफल रहा।

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