केरल: चार साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा

Mar 01, 2026 05:02 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केरल के कोल्लम जिले की एक कोर्ट ने चार साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी कलैवानन कामराज को दोषी ठहराते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। घटना का पता तब चला जब एक नर्स ने बच्ची की चोटें देखीं और चाइल्डलाइन अधिकारियों को सूचित किया।

केरल: चार साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा

कोल्लम (केरल), एजेंसी। केरल के कोल्लम जिले की एक कोर्ट ने चार साल की बच्ची को प्रताड़ित और उसका यौन उत्पीड़न करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुनालुर फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायामूर्ति अरविंद बी एदयोदी ने शुक्रवार को कलैवानन कामराज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आरोपी को बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बच्ची अपनी मां और कामराज के साथ किराए के मकान में रहती थी।

इसी दौरान आरोपी ने बच्ची को पीटा, उसकी छाती व पैरों पर जलती हुई सिगरेट लगाई और उसका यौन उत्पीड़न किया। घटना का पता तब चला जब एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक नर्स बच्ची के परिवार के घर गई और उसकी चोटों को देखने के बाद उसने चाइल्डलाइन अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद बच्ची व उसकी बहन को एक बाल बाल देखभाल संस्थान में भेज दिया गया और कोल्लम पश्चिम पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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