
जुबीन गर्ग हत्याकांड के सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू
- वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए आरोपी - तीन जनवरी को होगी अगली सुनवाई
गुवाहाटी, एजेंसी। जुबीन गर्ग हत्या मामले के सात आरोपियों के खिलाफ सोमवार को यहां की एक अदालत में मुकदमा शुरू हुआ और सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश हुए। कामरूप (मेट्रो) जिला एवं सत्र अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोपियों का परीक्षण करने के बाद सुनवाई की अगली तारीख तीन जनवरी 2026 निर्धारित की। एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि अदालत सुनवायी की अगली तारीख पर आरोप तय करने पर विचार करेगी। उन्होंने बताया कि अदालत उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर या वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये पेश होने के लिए कहेगी, ताकि उनसे पूछा जा सके कि क्या वे दोष स्वीकार करते हैं या मामले की सुनवायी के लिए तैयार हैं।
गर्ग सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (एनईआईएफ) में भाग लेने गए थे। यहां 19 सितंबर को समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। बहन ने कहा- न्यायपालिका पर भरोसा आरोपी – एनईआईएफ प्रमुख आयोजक श्यामकानु महंत, गायक के सचिव सिद्धार्थ शर्मा, उनके रिश्ते के भाई संदीपन गर्ग और दो निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य बकसा जेल से पेश हुए। वहीं, संगीतकार शेखरज्योति गोस्वामी और गायक अमृतप्रभा महंत हाफलॉन्ग जेल से ऑनलाइन पेश हुए। गायक की बहन पॉल्मी बड़ठाकुर सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि परिवार को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 12 दिसंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर आरोपपत्र में महंत, शर्मा, गोस्वामी और अमृतप्रभा पर हत्या का आरोप लगाया। गायक के रिश्ते के भाई एवं निलंबित असम पुलिस अधिकारी संदीपन गर्ग पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं, दो पीएसओ पर आपराधिक साजिश और धन या संपत्ति का गबन करके आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया है।

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