हिंसा भड़काने के मामले में मिथुन पूछताछ में शामिल हों : कोर्ट
कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को निर्देश...
कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को निर्देश दिया कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पूछताछ में शामिल हों। इसके लिए वह राज्य को अपना ई-मेल पता दें। मिथुन पर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान अपने भाषणों के जरिये चुनाव बाद कथित तौर पर हिंसा भड़काने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है।
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उपस्थित होने के लिए तर्कसंगत समय दें। चक्रवर्ती ने कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने याचिकाकार्ता व अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई 18 जून तक के लिए स्थगित कर दी। एजेंसी