
आतंकी गतिविधि मामले में तीन आरोपी बरी
जम्मू-कश्मीर की एक सत्र अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया। विशेष जज मंजीत राय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। तीनों आरोपियों को 10 अक्तूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था।
जम्मू-कश्मीर की एक सत्र अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया। एनआईए अदालत के विशेष जज मंजीत राय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। कुलगाम जिला निवासी वाजिद अहमद भट, मसरत बिलाल भुरू और रमीज अहमद डार को सोमवार को बरी कर दिया गया। जज ने आदेश दिया कि यदि वे (आरोपी) किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। पुलिस ने तीनों को 10 अक्तूबर 2022 को शहर के बटमालू इलाके में एक जांच चौकी से गिरफ्तार किया था।
अभियोजन का आरोप था कि आरोपियों के पास से हथगोले और कारतूसों सहित मैगजीन बरामद की गई थीं।

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