श्रीनगर में ड्रग तस्करों की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क
श्रीनगर जिले में अधिकारियों ने सोमवार को दो ड्रग तस्करों की लगभग चार करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई। संगम पुलिस ने गुलाम अहमद डार की तीन करोड़ रुपये की और नौहट्टा पुलिस ने मोहम्मद शफी शेख की एक करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में सोमवार को अधिकारियों ने दो ड्रग तस्करों की लगभग चार करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत की गई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि संगम पुलिस ने गुलाम अहमद डार की लगभग तीन करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। कुर्क की गई संपत्तियों में एक मकान, जमीन और व्यावसायिक दुकानें शामिल हैं। जांच से पता चला है कि ये संपत्तियां मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से खरीदी गई थीं। एक अन्य मामले में नौहट्टा पुलिस ने मोहम्मद शफी शेख की लगभग एक करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति कुर्क कर ली है।
यह संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के रूप में चिन्हित की गई है।
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