टाइटलर ने कार्यवाही पर रोक के लिए अदालत का रुख किया
::84 दंगा मामला:: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने सोमवार को 1984
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने सोमवार को 1984 दंगा मामले में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया है। हाईकोर्ट में टाइटलर के वकील ने दलील दी है कि मामला मंगलवार को निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध है। निचली अदालत को निर्देश दिया जाए कि जब तक उच्च न्यायालय उनके खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला नहीं कर लेता, तब तक वह मामले को आगे न बढ़ाए। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, लेकिन वे रिकॉर्ड में नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री को दिन के दौरान दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया।
याचिका में कहा गया है कि आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (टाइटलर की) ने अभियोजन पक्ष की मंशा और सीबीआई द्वारा की गई जांच पर पर्याप्त सवाल उठाए हैं। इसलिए इस पीठ से निचली अदालत को पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने तक उक्त मामले पर आगे न बढ़ने का आदेश देने का आग्रह किया। पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने स्थगन याचिका का विरोध किया। फुल्का ने कहा कि गवाह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने के साथ-साथ बुजुर्ग हैं। उन्हें कई बार निचली अदालत में पेश होना पड़ रहा है। ज्ञात रहे कि सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि टाइटलर ने एक नवंबर 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को कथित तौर पर उकसाया। इसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जला दिया गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की हत्या कर दी गई।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।