असम-मेघालय सीमा समझौते पर अंतिरम रोक
सीमांकन या चौकी निर्माण पर अगले आदेश तक पाबंदी: हाईकोर्ट मार्च में 12 विवादित...

शिलांग, एजेंसी।
मेघालय हाईकोर्ट ने असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित अंतरराज्यीय सीमा समझौते के संबंध में जमीन पर भौतिक सीमांकन या चौकियों के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा और असम के उनके समकक्ष हिमंत बिस्व शर्मा ने तनाव उत्पन्न करने वाले 12 विवादित क्षेत्रों में से छह के सीमांकन के लिए मार्च में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
मेघालय के चार ट्रेडिशनल (आदिवासी) प्रमुख की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एचएस थांगखिव ने छह फरवरी 2023 को मामले की अगली सुनवाई तक इस पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति थांगखिव ने कहा कि इस दौरान 29 मार्च के समझौता ज्ञापन के तहत अगली सुनवाई तक कोई भौतिक सीमांकन या जमीन पर सीमा चौकियों का निर्माण नहीं किया जाएगा। याचिका में उच्च न्यायालय से दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दावा किया गया कि यह संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है।