संसद: औद्योगिक संहिता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश
नई दिल्ली में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह विधेयक औद्योगिक संबंध संहिता 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाले कानूनों के जारी रहने से संबंधित है, जिसमें ट्रेड यूनियन्स अधिनियम, औद्योगिक रोजगार अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम शामिल हैं।

नई दिल्ली, एजेंसी। जिन कानूनों की जगह औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ने ली हैं, उनके जारी रहने को लेकर भविष्य में किसी भी बेवजह की मुश्किल से बचने के उद्देश्य से लोकसभा में बुधवार को एक संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने सदन में प्रश्नकाल के बाद औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। प्रस्तावित कानून के उद्देश्यों और कारणों संबंधी कथन के अनुसार, औद्योगिक सबंध संहिता, 2020 जिन कानूनों की जगह लेगा, उनमें ट्रेड यूनियन्स अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की जगह लेगा, जो श्रमिक संघों, औद्योगिक रोगार और औद्योगिक विवादों से जुड़े हैं।
इसमें धारा 104 के तहत बचत के प्रावधान हैं।
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