अविवाहित सैन्य अफसरों को भी मिलेगा पारिवारिक आवास का लाभ
नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने नए नियमों के तहत अविवाहित महिला सैन्य अफसरों को पारिवारिक आवास आवंटन की अनुमति दी है। अब वे अपने माता-पिता, पर निर्भर भाई-बहन और कानूनी गोद लिए गए बच्चों के साथ रह सकते हैं। यह बदलाव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंजूरी के बाद किया गया है।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। अब कुंआरे सैन्य अफसरों को भी पारिवारिक आवासों का आवंटन हो सकेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किए हैं। मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि इस फैसले के बाद अविवाहित महिला सैन्य अफसरों को भी पारिवारिक आवासों का आवंटन हो सकेगा जो अपने माता-पिता या परिजनों के साथ रहती हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पारिवारिक आवासों के आवंटन के लिए परिवार की परिभाषा के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अभी तक सेनाओं में अफसरों को पारिवारिक आवास तभी मिलते थे, जब वे विवाहित हों और उनके बच्चे हों।
लेकिन नए नियमों के तहत अब परिवार की परिभाषा में माता-पिता, उन पर निर्भर भाई-बहन, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों को भी शामिल किया गया है। नए नियमों के लागू होने के बाद अविवाहित अधिकारी अपने माता-पिता, अपने पर निर्भर भाई-बहन, या गोद लिए बच्चे के साथ भी पारिवारिक आवास सुविधा का लाभ हासिल कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस फैसले से माता-पिता के साथ रह रही एकल महिला अफसरों को भी लाभ मिलेगा।
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