सरकार एक महीने में डीपीडीपी अधिनियम का मसौदा जारी करेगी: वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि सरकार एक महीने के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के मसौदा नियम जारी करेगी। उन्होंने बताया कि नियमों की समीक्षा हो चुकी है और जल्द ही परामर्श...
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को घोषणा की कि सरकार एक महीने के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के लिए लंबे अर्से से प्रतीक्षित मसौदा नियम जारी करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले अधिनियम के डिजिटल कार्यान्वयन पर काम किया और उसके अनुसार नियम बनाए हैं। उन्होंने कहा, रूपरेखा तैयार है और परामर्श के लिए मसौदा नियम एक महीने के भीतर जारी होने की उम्मीद है। वैष्णव ने यह भी कहा कि नियमों के अंतिम मसौदे की पिछले सप्ताह समीक्षा की गई थी। उन्होंने कहा, यह परामर्श के लिए एक महीने के भीतर सार्वजनिक डोमेन में आने की उम्मीद है।
डीपीडीपी अधिनियम को पिछले साल 12 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। नियमों की लंबित अधिसूचना के कारण यह अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है।
डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर समानांतर रूप से गठित किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र या डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उन्नत चरणों में है।
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