पुराने वाहनों को हटाने के लिए छूट को दोगुना करने का प्रस्ताव
भारत सरकार ने बीएस-2 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को हटाने के लिए नए वाहनों की खरीद पर कर में छूट को 50 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में, पुराने वाहनों को कबाड़ करने पर...

नई दिल्ली, एजेंसी। परिवहन मंत्रालय ने बीएस-2 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को हटाने के बाद नए वाहनों की खरीद पर एकमुश्त कर में छूट को दोगुना कर 50 फीसदी तक करने का प्रस्ताव किया है। सरकार अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से यह कदम उठाना चाहती है।
फिलहाल, पुराने निजी वाहनों को कबाड़ करने के बाद नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 25 फीसदी की छूट दी जाती है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के मामले में यह छूट 15 प्रतिशत तक सीमित है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 24 जनवरी को जारी मसौदा अधिसूचना में कहा, 50 प्रतिशत तक की छूट उन सभी वाहनों (वाणिज्यिक एवं व्यक्तिगत दोनों) पर लागू होगी जो बीएस-1 मानक के अनुरूप हैं या बीएस-1 मानक लागू होने से पहले निर्मित हुए हैं। मसौदा अधिसूचना के अनुसार, यह छूट मध्यम एवं भारी निजी तथा परिवहन वाहनों के अंतर्गत आने वाले बीएस-2 वाहनों पर लागू होगी।
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