दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020: दिव्यांग और बुजुर्ग घर बैठे दे सकेंगे वोट, जानिए तरीका
आगामी विधानसभा चुनावों में राजधानी के सभी दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी श्रेणी) और 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग इन्हें बैलेट पेपर मुहैया कराएगा। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड...

आगामी विधानसभा चुनावों में राजधानी के सभी दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी श्रेणी) और 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग इन्हें बैलेट पेपर मुहैया कराएगा। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में फिलहाल ऐसे मतदाताओं की संख्या 2.26 लाख है। जो चुनाव तक और बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में यह पहली बार होने जा रहा है। दिल्ली से पहले झारखंड में चुनाव होने हैं वहां के कुछ हिस्से में भी इसे शामिल किया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रणवीर सिंह ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि चुनाव नियम, 1961 में संशोधन के बाद इन दो श्रेणी के मतदाताओं को यह सुविधा दी गई है। इसके लिए दोनों श्रेणी में आने वाले मतदाताओं को आयोग की पीडब्ल्यूडी एप या मतदान केंद्र में जाकर पहले खुद को नामांकित करवाना होगा। चुनाव की तारीख की घोषणा के पांच दिन के भीतर उन्हें 12डी फॉर्म भरकर देना होगा। आयोग के बीएलओ घर-घर जाकर यह फॉर्म वितरित करेंगे। जो फॉर्म भरकर लौटाएगा उसे बैलेट पेपर मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद भी अगर वह मतदाता केंद्र तक जाना चाहे तो वहां जाना उनकी मर्जी पर निर्भर होगा, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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कौन सा फॉर्म किस काम आएगा:
- फॉर्म 8 भरकर नाम ठीक करवा सकते हैं।
- फॉर्म 8 ए भरे उसी विधानसभा में पता बदलने पर।
- फॉर्म 7 भरे किसी की मौत हो गई हो या नाम हटवाना होने की सूरत में।
ऐसे जांचें अपना नाम
- प्रारूप मतदाता सूची शुक्रवार को जारी की गई है। यह आयोग की वेबसाइट (www.ceodelhi.gov.in), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी कार्यालय, पोलिंग स्टेशनों पर उपलब्ध है।
- मोबाइल नंबर 7738299899 पर ईपीआईसी फिर स्पेस देकर मतदाता पहचान पत्र का नंबर लिखकर संदेश भेजें। आपका नाम सूची में है या नहीं, आपके मोबाइल पर संदेश आ जाएगा।
- आयोग के पोर्टल एनवीएफसी.इन, सीएससी सेंटर, वोटर हेल्पलाइन एप पर भी जांच की जा सकती है।
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मतदाता सूची में 16 दिसंबर तक जुड़वाएं नाम
दिल्ली में 15 नवंबर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह 16 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 1 जनवरी 2020 तक या उससे पहले जो युवा 18 साल के हो गए हैं या होने जा रहे हैं वह पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रणवीर सिंह ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो किसी अन्य पते पर स्थानातंरित हो चुके हैं उनका नाम हटाने का काम होगा। साथ ही जिनके पास मतदाता पहचान पत्र है, लेकिन सूची में नाम नहीं है उनका नाम जोड़ने का भी काम होगा। लोग अपना नाम, पता और अन्य ब्यौरे में सुधार भी करवा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी 2020 को जारी होगी।
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