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उत्तरी निगम में ऑनलाइन मिलेगा घोड़ा-बग्गी का लाइसेंस

प्रस्ताव मंजूर नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता उत्तरी निगम में अब घोड़ा-बग्गी सहित सभी...

उत्तरी निगम में ऑनलाइन मिलेगा घोड़ा-बग्गी का लाइसेंस
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीFri, 17 Sep 2021 07:00 PM
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प्रस्ताव मंजूर

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

उत्तरी निगम में अब घोड़ा-बग्गी सहित सभी नए पशुओं से संबंधित लाइसेंस ऑनलाइन मिल सकेंगे। पशु की चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र को अपलोड करने की जरूरत को समाप्त किया जाएगा। लेकिन, पशु चिकित्सा विभाग के निरीक्षण करने पर घोड़ा-बग्गी मालिक को अपने घोड़े या घोड़ी के स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उत्तरी निगम स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, पशु व्यापार से संबंधित लाइसेंसों के आवेदनों की प्रकिया को आसान करने और एकरूपता सुनिश्चित करने के मकसद से घोड़ा-बग्गी के नए लाइसेंस देने और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन किया जा रहा है। पशु संबंधी व्यापार से जुड़े हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में नेता सदन और स्थायी समिति के सदस्य छैल बिहारी गोस्वामी का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए दौरान घोड़ा-बग्गी मालिक को पशु के वार्षिक चिकित्सा स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र को अपलोड करने की जरूरत को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन उत्तरी निगम के सभी छह जोनों में किया जा सकेगा और जोन स्तर पर ही पशु चिकित्सा लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा। इस व्यापार से जुड़े लोगों को पहले मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे।

पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है गाड़ी को खींचने में उपयोग घोड़ा या घोड़ी के लिए लाइसेंस शुल्क 600 रुपये प्रति घोड़ा बग्गी वसूला जाएगा। लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क 300 रुपये होगा, जहां पहले बगैर लाइसेंस के घोड़ा बग्गी चलाने का जुर्माना दस हजार रुपये प्रति घोड़ा बग्गी है।

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