
गृह मंत्रालय ने बहाल कीं लद्दाख के उपराज्यपाल की आर्थिक शक्तियां
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के उपराज्यपाल को 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्तियों को बहाल कर दिया है। यह निर्णय डीएफपीआरएस, 2024 के तहत लिया गया है, जिसमें लद्दाख सहित कई केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।
लेह/जम्मू, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने की लद्दाख के उपराज्यपाल की शक्तियों को बहाल कर दिया है। मंत्रालय ने वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआरएस) के तहत लद्दाख के साथ कई अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि मंत्रालय ने डीएफपीआरएस, 2024 के तहत 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों को शक्तियों के प्रत्यायोजन (डेलिगेशन) को मंजूरी दे दी है, जिनमें लद्दाख भी शामिल है।
गृह मंत्रालय में उप सचिव लेंदुप शेरपा ने ये आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार डीएफपीआरएस, 2024 के तहत 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एवं उपराज्यपालों को शक्तियों के प्रत्यायोजन को (कुछ शर्तों के अधीन) स्वीकृति प्रदान की गई है। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब करीब एक महीने पहले गृह मंत्रालय ने लद्दाख के उपराज्यपाल की 100 करोड़ रुपये तक की योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी देने की पूर्व में प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ प्रशासनिक सचिवों की 20 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की शक्तियों को वापस ले लिया था।

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