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मानहानि के नये मामले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल से मांगा जवाब

केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से दायर मानहानि के नये मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अरुण जेटली ने सोमवार को हाईकोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ...

मानहानि के नये मामले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल से मांगा जवाब
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीTue, 23 May 2017 11:43 PM
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केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से दायर मानहानि के नये मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अरुण जेटली ने सोमवार को हाईकोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का एक और दीवानी मुकदमा दाखिल करते हुए क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 करोड़ रुपये की मांग की है। जेटली ने यह मुकदमा डीडीसीए से जुड़े मानहानि के मामले में जिरह के दौरान हाईकोर्ट में केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत होकर दाखिल की है। हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता ने जेटली की याचिका पर विचार करते हुए केजरीवाल को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए 26 जुलाई तक का वक्त दिया है। इसी दिन मामले की सुनवाई होगी। वित्त मंत्री जेटली ने दिल्ली जिला एवं क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में अपना नाम घसीटे जाने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि का दीवानी और फौजदारी मुकदमा दाखिल किया था। हाईकोर्ट में 17 मई को दीवानी मामले में जिरह के दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेठमलानी द्वारा खुली अदालत में की गई टिप्पणी जेटली को आपत्तिजनक लगी। इसके अगले दिन इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमोहन ने भाजपा के वरिष्ठ नेता जेटली के खिलाफ जेठमलानी की ओर से की गई कुछ टिप्पणियों को अपमानजनक करार दिया था। हाईकोर्ट में सोमवार को जेटली ने केजरीवाल पर मानहानि का एक और मुकदमा करते हुए सुनवाई के दौरान जेठमलानी द्वारा की गई टिप्पणी को न केवल गलत, बेबुनियाद और अभद्र करार दिया बल्कि मानहानि करने वाला भी बताया। मानहानि की याचिका में जेटली ने कहा कि उनसे कई सवाल किए गए। इस दौरान अभद्र, अपमानजनक, अप्रासंगिक शब्दों और बयानों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव ने कहा था कि मुख्यमंत्री की ओर से ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने का जेठमलानी को कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

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