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सुरक्षा कर्मियों द्वारा कैदियों की पिटाई की जांच के आदेश

तिहाड़ जेल सुरक्षा कर्मियों द्वारा कैदियों की पिटाई करने के आरोपों को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुरक्षा गार्डो द्वारा पीटे गए 47...

सुरक्षा कर्मियों द्वारा कैदियों की पिटाई की जांच के आदेश
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीThu, 28 Sep 2017 11:47 PM
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तिहाड़ जेल सुरक्षा कर्मियों द्वारा कैदियों की पिटाई करने के आरोपों को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुरक्षा गार्डो द्वारा पीटे गए 47 कैदियों का मेडिकल एम्स, सफदरजंग व लोकनायक अस्पताल में चिकित्सा जांच कराने का भी आदेश दिया है। जस्टिस जी.एस. सिस्तानी और चंद्रशेखर की पीठ ने मामले को गंभीर बताते हुए जेल प्रशासन को उचित कार्रवाई करने को कहा है। पीठ ने जांच के लिए 3 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। इसके साथ जहां मारपीट की घटना हुई वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों के ठीक नहीं होने पर पीठ ने तिहाड़ जेल प्रबंधन को फटकार लगाई। पीठ ने जेल महानिदेाक से यह बताने के लिए कहा गया है की उन्हें कब पता चला कि सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। कैमरे कब से काम नहीं कर रहा था। हाईकोर्ट ने इस बारे में जेल महानिदेशक जवाब मांगा है। जेल में हुई मारपीट की घटना को लेकर 14 सितंबर को हरि नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के के अनुसार कैदियों के दो समूहों में आपस में झगड़ा हो गया था। कैदियों ने जेल कर्मियों के साथ भी मारपीट की और उनके काम में बाधा पहुंचाई गई। हाईकोर्ट जमाल नामक कैदी की याचिका पर सुनवाई हो रही है। याचिका में पुलिस कर्मियों द्वारा कैदियों के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। कैदी ने पीठ को बताया कि पिटाई की वजह से जख्मी होने के कारण उसे निचली अदालत में पेश नहीं किया गया।

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